शराब मामले में एमएलसी के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने किया रद्द

Updated at : 04 Oct 2019 2:24 AM (IST)
विज्ञापन
शराब मामले में एमएलसी के आरोप पत्र  को उच्च न्यायालय ने किया रद्द

गया : एमएलसी मनोरमा देवी के घर से बरामद हुई शराब की बोतल के मामले के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. एमएलसी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने एमएलसी के आरोप पत्र को रद्द करने का आदेश दिया. […]

विज्ञापन

गया : एमएलसी मनोरमा देवी के घर से बरामद हुई शराब की बोतल के मामले के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. एमएलसी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने एमएलसी के आरोप पत्र को रद्द करने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड में छापेमारी के क्रम में एमएलसी मनोरमा देवी के घर से शराब की चार बोतलें जब्त की गयी थी. इस मामले में रॉकी उर्फ राकेश रंजन, बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव, व एमएलसी मनोरमा देवी को आरोपित बनाया गया था और रामपुर थाने में कांड संख्या 131/ 2016 दर्ज किया गया था. उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि के लिए पटना में बनाये गये विशेष न्यायालय से यह मामला स्थानांतरित हो गया था व नये प्रावधान के तहत मुकदमा पुनः गया व्यवहार न्यायालय में वापस आ गया है. इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 22 अक्तूबर को निर्धारित की गयी है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा ने दी. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अनिल कुमार मौजूद थे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन