बिहार में हर्ष फायरिंग भूल जाइए, हथियार लहराने पर भी हो सकती है जेल, पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Nov 2023 10:42 PM
शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को हर्ष फायरिंग को लेकर बनायी गयी मानक संचालन प्रक्रिय का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है. जिसके तहत हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर-कानूनी होगा. ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है.
बिहार में अब विवाह से लेकर तिलक व जन्मदिन आदि समारोहों में हर्ष फायरिंग तो दूर हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर-कानूनी होगा. ऐसा करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही, उनके वैध हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज होगा. शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हर्ष फायरिंग को लेकर बनायी गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है.
निर्धारित घोषणा पत्र में थाने को देंगे आयोजन की सूचना
एडीजी (विधि-व्यवस्था) संजय सिंह ने बताया कि शहर या गांवों में होने वाले किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले आयोजकों को निर्धारित घोषणा पत्र में संबंधित थाने को इसकी सूचना देना अनिवार्य है. इस प्रपत्र में आयोजन में भाग लेने निजी शस्त्र धारक सहित अन्य की अनुमानित संख्या, संबंधित आयोजन कर्ता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि बताना होता है.
हर्ष फायरिंग…..उत्सवों, आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिउत्साह में अथवा दिखावे के लिए की गई फायरिंग…..है अपराध ! किसी निर्दोष की जान को हो सकता है खतरा।
हर्ष फायरिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निर्गत SOP का प्रभावशील अनुपालन से हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी। pic.twitter.com/yMoyB1beoO— Bihar Police (@bihar_police) November 23, 2023
मैरेज हॉल व कम्यूनिटी सेंटर को भी प्रपत्र भरने के लिए किया जाएगा प्रेरित
संजय सिंह ने बताया कि मैरेज हॉल व कम्यूनिटी सेंटर के संचालक व आयोजकों को भी यह प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करेंगे. थाना स्तर पर उस क्षेत्र में संचालित सभी मैरेज हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन आदि की सूची मेंटेन की गयी है, जहां वैवाहिक, सांस्कृतिक, आर्केस्ट्रा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.
थाना स्तर पर समारोह स्थलों की सूची की जायेगी मेंटेन
एडीजी (विधि-व्यवस्था) ने बताया कि हॉल के मालिक-मैनेजर कार्यक्रम की पूर्व सूचना थाने को देंगे. सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम से जुड़े लोगों से संपर्क कर घोषणा पत्र भराया जायेगा. गांवों में चौकीदार के माध्यम से यह घोषणा पत्र भरवा कर थाने में जमा कराया जायेगा. भाग लेने वाले व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन से दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की जायेगी.
लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव भेजेंगे थानाध्यक्ष
किसी कार्यक्रम में कोई घटना होने पर थानाध्यक्ष स्वयं घटनाओं का सत्यापन करते हुए एफआइआर दर्ज करेंगे और लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव भेजेंगे. हर्ष फायरिंग होने की स्थिति में संबंधित वर-वधु पक्ष और आयोजनकर्ताओं की भूमिका की भी जांच की जायेगी. एसओपी में प्रशासनिक विफलता पाये जाने पर दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
मई-जून में हुई सबसे अधिक घटनाएं
एडीजी ने बताया कि 2022 में हर्ष फायरिंग के कुल 99 मामले दर्ज किये गये थे, जिनमें आठ लोगों की मौत हुई थी, जबकि 36 घायल हुए. इस साल 18 हथियार जब्त करते हुए 127 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. वहीं, 2023 में अब तक इससे जुड़े 86 कांडों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 घायल हुए. 13 हथियार जब्त किये गये. उन्होंने बताया कि इस साल सिर्फ मई-जून माह में दर्ज हुए 43 कांडों में 13 लोगों की जान गयी. इसके बाद एसओपी तैयार किया गया है. नये लग्न मौसम को देखते हुए सभी एसपी को कड़ाई से एसओपी के अनुपालन का निर्देश दिया गया है.
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