रिवाइज्ड आइटीआर को इस तारीख से पहले भरें, जानें विलंबित ITR भरने का तरीका

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Dec 2022 6:45 AM

विज्ञापन

आयकर नियम के अनुसार अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मिस कर दी है तो वह देरी होने पर विलंबित आइटीआर फाइल कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने 31 जुलाई, 2022 से पहले आइटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे विलंबित आइटीआर फाइल करना होगा.

विज्ञापन

भागलपुर: साल 2022 की विदाई का समय नजदीक आ गया है. यह 31 दिसंबर को खत्म हो जायेगा. ऐसे में कई जरूरी कार्य को पूरा करने का आखिरी डेट भी 31 दिसंबर है. इस तरह रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की भी आखिरी डेट 31 दिसंबर तय की गयी है.

विलंबित आइटीआर करें फाइल

साल 2023 के शुरुआत हो जाने पर रिवाइज्ड आइटीआर का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. आयकर नियम के अनुसार अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मिस कर दी है तो वह देरी होने पर विलंबित आइटीआर फाइल कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने 31 जुलाई, 2022 से पहले आइटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे विलंबित आइटीआर फाइल करना होगा, जिसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर है. चाटर्ड अकाउंटेंट प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि रिवाइज्ड आइटीआर भरने की तिथि नहीं बढ़ायी गयी है. इसका आखिरी डेट 31 दिसंबर निर्धारित है.

रिवाइज्ड आइटीआर 31 दिसंबर तक भरना होगा

अगर किसी ने आइटीआर फाइल करने के दौरान कोई गलती कर दी है तो वह रिवाइज्ड आइटीआर फाइल करके गलती को सुधार सकता है. इन दोनों तरह के आइटीआर को फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2022 है और यह फाइनेंसियल ईयर 2021-22 के लिए है.

जानें, विलंबित आइटीआर भरने का तरीका

विलंबित आइटीआर फाइल करने का प्रॉसेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समान ही है. जब कोई विलंबित आइटीआर फाइल कर रहा है तो कुछ बातें ध्यान में अक्सर रखने की जरूरत होती है. व्यक्ति को टैक्स रिटर्न में फॉर्म सलेक्ट करने से लेकर पेनल्टी अमाउंट, ब्याज दर और बकाया टैक्स के बारे में जान लेना चाहिए. देर से आइटीआर फाइल करने वाले को 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होता है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन