रिवाइज्ड आइटीआर को इस तारीख से पहले भरें, जानें विलंबित ITR भरने का तरीका

आयकर नियम के अनुसार अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मिस कर दी है तो वह देरी होने पर विलंबित आइटीआर फाइल कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने 31 जुलाई, 2022 से पहले आइटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे विलंबित आइटीआर फाइल करना होगा.
भागलपुर: साल 2022 की विदाई का समय नजदीक आ गया है. यह 31 दिसंबर को खत्म हो जायेगा. ऐसे में कई जरूरी कार्य को पूरा करने का आखिरी डेट भी 31 दिसंबर है. इस तरह रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की भी आखिरी डेट 31 दिसंबर तय की गयी है.
साल 2023 के शुरुआत हो जाने पर रिवाइज्ड आइटीआर का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. आयकर नियम के अनुसार अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मिस कर दी है तो वह देरी होने पर विलंबित आइटीआर फाइल कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने 31 जुलाई, 2022 से पहले आइटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे विलंबित आइटीआर फाइल करना होगा, जिसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर है. चाटर्ड अकाउंटेंट प्रदीप झुनझुनवाला ने बताया कि रिवाइज्ड आइटीआर भरने की तिथि नहीं बढ़ायी गयी है. इसका आखिरी डेट 31 दिसंबर निर्धारित है.
अगर किसी ने आइटीआर फाइल करने के दौरान कोई गलती कर दी है तो वह रिवाइज्ड आइटीआर फाइल करके गलती को सुधार सकता है. इन दोनों तरह के आइटीआर को फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2022 है और यह फाइनेंसियल ईयर 2021-22 के लिए है.
विलंबित आइटीआर फाइल करने का प्रॉसेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समान ही है. जब कोई विलंबित आइटीआर फाइल कर रहा है तो कुछ बातें ध्यान में अक्सर रखने की जरूरत होती है. व्यक्ति को टैक्स रिटर्न में फॉर्म सलेक्ट करने से लेकर पेनल्टी अमाउंट, ब्याज दर और बकाया टैक्स के बारे में जान लेना चाहिए. देर से आइटीआर फाइल करने वाले को 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होता है.
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