गया जिले के डीएम ने बोधगया, बाराचट्टी, मोहनपुर व चंदौती के सीओ पर लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

गया के डीएम डॉ त्यागराजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत कुल 50 मामलों की सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान कि सीओ अनुपस्थित पाये गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने सभी पर जुर्माना लगाया.
गया. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत डीएम डॉ त्यागराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 50 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान बोधगया इलाके के रहने वाले चंदन कुमार पासवान के द्वारा की गयी परिमार्जन वाद से संबंधित शिकायत पर सुनवाई के दौरान बोधगया के सीओ व राजस्व पदाधिकारी (आरओ) अनुपस्थित थे. इसे डीएम ने गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया.
-
वहीं, बाराचट्टी इलाके के रहने वाले बाल गंगाधर के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंधित वाद पर सुनवाई के दौरान बाराचट्टी सीओ व आरओ अनुपस्थित पाये गये. डीएम ने दोनों अधिकारियों पर 5000-5000 रुपये का अर्थदंड लगाया.
-
मोहनपुर इलाके रहने वाले संतोष कुमार केसरी के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंधित वाद पर सुनवाई के दौरान मोहनपुर के सीओ अनुपस्थित पाये गये. इस पर डीएम ने मोहनपुर सीओ पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया.
-
चंदौती अंचल इलाके के रहनेवाले फक्कड़ मांझी के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंधित शिकायत पर सुनवाई की इस दौरान डीएम ने पाया कि चंदौती सीओ ने प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया है. इस कारण डीएम ने 5000 का अर्थदंड लगाया है.
इस दौरान वजीरगंज इलाके के रहने वाले सुरेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज किया. डीएम ने निदेशक डीआरडीए को उक्त मामले का स्थलीय जांच करने हेतु निर्देश दिया. वहीं खिजरसराय के विनोद शर्मा ने 15वीं वित्त आयोग की राशि से कराये गये कार्य का भुगतान नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया गया. इसमें डीएम ने बीपीआरओ खिजरसराय को निर्देश दिया कि एमबी के अनुसार कराए गए कार्य का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे.
Also Read: गया में बीजेपी नेता के घर बमबाजी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार
वहीं, गया शहर के गोदावरी मुहल्ले के रहने वाले राजू कुमार ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में शिकायत दर्ज किया. डीएम ने नगर आयुक्त को उक्त भूमि का जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. आज सुनवाई में नगर आयुक्त द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया. इस पर डीएम ने चंदौती सीओ को प्रश्नगत भूमि को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




