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बिहार में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ ऐसे लें किसान, जानें आवेदन का तरीका शर्त व अन्य जानकारी…

बिहार सरकार किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए अब डीजल अनुदान का लाभ दे रही है. पात्र किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जानिये क्या है तरीका और डायरेक्ट लिंक...

बिहार में बारिश (Rain In Bihar ) की कमी के कारण कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति है. खरीफ फसलों को डीजल चलित पम्पसेट से पटवन के लिए बिहार सरकार ने डीजल सब्सिडी (Diesel anudan bihar 2022) के लिये आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसका लाभ लेने के लिये किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. किसान अपने मोबाइल, नजदीकी सीएससी व लैपटॉप सहित अन्य माध्यम से विभागीय पोर्टल पर डीजल अनुदान के लिये अपना आवेदन जमा करा सकते हैं.

600 रुपये प्रति एकड़

डीजल अनुदान के रूप में किसानों को 600 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का लाभ मिलेगा. एक किसान अधिकतम आठ एकड़ खेत की सिंचाई के लिये अनुदान लाभ के लिये आवेदन कर सकते हैं. इसमें बिचड़ा आच्छादन के लिये दो व धान की फसल के लिये दो बार अनुदान के लिये आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के साथ किसानों को कुछ जरूरी साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा. ताकि अनुदान के लिये उनके दावों की सत्यता की जांच की जा सके.

खरीफ फसलों की सिंचाई 

किसानों को खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई करने के लिए खरीदे गये डीजल पर 60 रूपये प्रति लीटर की दर से 600 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान के रूप में दिया जायेगा.

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  • किसानों को धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रूपये प्रति एकड़.

  • खड़ी फसल में धान, मक्का या अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 बार सिंचाई के लिए 1800 रूपये प्रति एकड़.

  • प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा.

  • वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है (गैर-रेयत) उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान कराना अनिवार्य है.

  • सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही डीजल अनुदान का लाभ मिले. केवल वैसे ही किसान को इस योजना का लाभ लेने आवेदन करना है , जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं.

  • कृषि समन्वयक के द्वारा इसकी जांच की जाएगी कि डीजल की खरीद करके वास्तव में किसान ने सिंचाई के लिए उपयोग किया या नहीं.

  • अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल खरीदने के बाद डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाऊचर) जिसमे किसान का 13 अंक का

  • पंजीकरण संख्या का अंतिम दस नंबर लिखा हो, वो मान्य होगा.

  • दिनांक 30.10.2022 तक सिंचाई के लिए खरीदे गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा.

  • इस योजना का लाभ ऑनलाईन रजिस्टर हुए किसानों को ही दिया जायेगा.

  • किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html के दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Published By: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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