दरभंगा में 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील करने का आदेश, 16 सितंबर को होगी कार्रवाई

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दरभंगा शहरी क्षेत्र में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने का आदेश दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर कुमार गौरव ने यह निर्देश जारी किया है. इन केंद्रों पर 16 सितंबर को सीलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित है.

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दरभंगा: दरभंगा शहरी क्षेत्र में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने का आदेश जारी किया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर कुमार गौरव ने सिविल सर्जन के पत्र के आलोक में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है.

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इन चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर होगी कार्रवाई

आदेश के अनुसार एडवांस इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर, अललपट्टी, मेट्रिका हेरिटेज अल्ट्रासाउंड, अयाचीनगर-बेंता, अर्श अल्ट्रासाउंड सेंटर, डॉ. इंदिरा कुमारी क्लीनिक परिसर, अललपट्टी तथा न्यू राज स्कैनिंग सेंटर, हॉस्पिटल रोड, बेंता, लहेरियासराय को सील किया जाना है.

इन केंद्रों के विरुद्ध पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की शिकायत और जांच के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.

दंडाधिकारी को सीलिंग की जिम्मेदारी

कार्रवाई के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सदर मोहन कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. उन्हें संबंधित केंद्रों को सील कराने के साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

अनुमंडल दंडाधिकारी ने लहेरियासराय एवं बेंता थानाध्यक्षों को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सीलिंग की कार्रवाई में सहयोग करने को कहा है.

सिविल सर्जन को भी कर्मी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश

आदेश में सिविल सर्जन को भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ समन्वय कर पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने स्तर से योग्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.

सीलिंग की कार्रवाई 16 सितंबर को प्रस्तावित है. आदेश की प्रतिलिपि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला दंडाधिकारी को भी भेजी गयी है.

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