Darbhanga News: दरभंगा. अब शिक्षा विभाग में कार्यरत पदाधिकारी एवं शिक्षकों को सेवानिवृत होने पर सेवांत लाभ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है. अब सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारी अथवा शिक्षक को छह महीने पहले पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से संबंधित कागजात तीन प्रति में सेवा पुस्तिका कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं अनुशंसा के साथ कार्यालय को उपलब्ध कराना है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने 45 दिनों के अंदर मामले को निष्पादित करने की समय सीमा निर्धारित की है. शिक्षा अधिकारी पेंशन उपादान आदि से संबंधित प्रपत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय तथा शिक्षक स्थापना डीपीओ कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे. निदेशक ने कागजातों की कमी आदि को लेकर कार्यालय के चक्कर लगाने की मजबूरी को देखते हुए जांच पत्रक जारी किया है. जांच पत्रक में सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करायी जानी है. भुगतान सुनिश्चित करने में लापरवाही एवं उदासीनता पर पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी है. समूह बीमा योजना की गणना प्रक्रिया के तहत मासिक अंशदान, बचत निधि पर ब्याज एवं सीमांत लाभ की स्वीकृति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है. अन्य कोई दावा लंबित रहने पर मात्र भविष्य निधि में संचित राशि एवं ग्रुप जीवन बीमा राशि का ही भुगतान किया जा सकेगा.
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