Darbhanga News: घटनास्थल पर रंगे हाथ धराये चोर की अदालत ने खारिज कर दी नियमित जमानत याचिका

Edited by PRABHAT KUMAR
Updated:
विज्ञापन

Darbhanga News:प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने चोरी करते घटना स्थल पर गिरफ्तार रघेपुरा निवासी दिनेश राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.

विज्ञापन

Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा न्यायमंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने चोरी करते घटना स्थल पर गिरफ्तार रघेपुरा निवासी दिनेश राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपित के विरुद्ध बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. अदालत ने आरोपित को आदेश की तिथि से छह माह बाद पुनः जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वंतत्रता दी है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे अदालत ने दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमला से संबंधित एक मामले में 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए सभी को संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. उधर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज सदर थाना के एक मामले के आरोपित नवटोली निवासी लालू पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावे अदालत ने दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपित बहेड़ी थाना क्षेत्र के बलिगांव निवासी मो. मुस्तकीम की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है.

गबन के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की अदालत ने मनीगाछी प्रखंड के माऊंबेहट पैक्स का 19 लाख 63 हजार 462 रुपया गबन करने के आरोपित पैक्स अध्यक्ष साजदा खातून और प्रबंधक जियाउर रहमान की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRABHAT KUMAR

लेखक के बारे में

By PRABHAT KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन