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Darbhanga News: हत्या मामले के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

Updated at : 30 Oct 2025 9:37 PM (IST)
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Darbhanga News: हत्या मामले के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

Darbhanga News:न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.

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Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. अदालत ने विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी निवासी शुभ नारायण सिंह की हत्या मामले में राम सिंहासन सिंह, सीमा देवी और आरती देवी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि 23 जनवरी 2025 को घटित घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने विशनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी था. सूचक के पिता की मौत पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी थी. अनुसंधानक ने हत्या मामले में सीमा देवी, आरती देवी एवं राम सिंहासन सिंह को अनुत्प्रेषित दिखाते हुये कांड में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने अनुत्प्रेषित व्यक्तियों के विरुद्ध भी हत्या के आरोप की धारा में संज्ञान लिया था एवं सभी को सम्मन निर्गत किया गया. इसी आलोक में तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. पीपी ने कहा कि एक आरोपित रत्नेश्वर सिंह की नियमित जमानत याचिका इसी अदालत ने 21अगस्त को खारिज की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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