Darbhanga News: दरभंगा. शिक्षा विभाग ने पहली से बारहवीं तक के शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी किया है. भिन्न-भिन्न श्रेणियां के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किये गये हैं. नियमित शिक्षकों के मामले में सिर्फ अनुपस्थित शिक्षकों की सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हर महीने की 20 से 22 तारीख तक डीइओ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे. विपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी स्थापना डीपीओ की होगी. महीने की 25 तारीख तक विपत्र तैयार कर लिया जाएगा. 26 तारीख तक कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. कोषागार पदाधिकारी के स्तर से विपत्र पारित करते हुए भुगतान की स्वीकृति 30 तारीख तक की जायेगी. शिक्षकों के खाते में अगले माह की पहली तारीख तक वेतन पहुंच जायेगा. राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले में भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सिर्फ अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना 20 से 22 तारीख तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना है. वेतन भुगतान की प्रक्रिया बैंक एडवाइस के माध्यम से स्थापना डीपीओ करेंगे तथा संबंधित शिक्षक के बैंक खाते में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को पैसा उपलब्ध हो जायेगा. समग्र शिक्षा कोष से जिन नियोजित शिक्षकों एवं नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाता है, उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैंक खाते में पहली तारीख को वेतन उपलब्ध कराया जाएगा. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में भी इसी प्रकार के एसओपी निर्धारित किए गए हैं.
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