राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% तक की छूट, 12 सितंबर को होगा निबटारा

दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. इस दौरान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में 50% तक की छूट मिलेगी. जिला परिवहन विभाग ने 13,362 वाहन मालिकों को जागरूक किया है.
Darbhanga News: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का निबटारा किया जाएगा. जिला परिवहन विभाग के अनुसार इस दौरान छोटी ट्रैफिक धाराओं में लगाए गए जुर्माने पर वाहन चालकों को 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.
वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए जिला परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग काउंटर भी लगाए जाएंगे.
13 हजार से अधिक वाहन मालिकों को भेजे गए संदेश
जिला परिवहन विभाग के अनुसार 13,362 वाहन स्वामियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता संदेश भेजे गए हैं. वहीं यातायात थाना की ओर से 7,080 वाहन स्वामियों को भी मैसेज भेजकर लोक अदालत में पहुंचने की अपील की गई है.
इन मामलों में मिलेगी राहत
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं होने, लहरिया कट वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने जैसे मामलों में लगाए गए जुर्माने का निबटारा रियायत के साथ किया जाएगा.
हालांकि ओवरलोडिंग से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी.
पिछली लोक अदालत में कम लोगों ने उठाया था लाभ
इससे पहले 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ट्रैफिक चालानों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी. उस समय 10,689 वाहन स्वामियों को संदेश भेजे गए थे, लेकिन केवल 188 वाहन स्वामी ही अपने मामलों का सेटलमेंट कराने पहुंचे थे.
उस लोक अदालत से विभाग को 10.26 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. वहीं यातायात थाना की ओर से आयोजित लोक अदालत में 377 वाहन स्वामियों ने चालान का निपटारा कराया था, जिससे 4.04 लाख रुपये का राजस्व मिला था.
डीटीओ ने क्या कहा
जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) रवि कुमार आर्य ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न छोटी धाराओं से जुड़े मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 प्रतिशत छूट के साथ किया जाएगा. ओवरलोडिंग के मामलों को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है.
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लेखक के बारे में
By राज कुमार रंजन
राज कुमार रंजन दो दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राष्ट्रीय समाचार पत्रों में काम कर चुके रंजन प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में गहरी पैठ रखते हैं.
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