ePaper

Darbhanga : हत्या मामले में शोभन गांव निवासी पांच आरोपित दोषी करार

Updated at : 25 Jul 2025 7:37 PM (IST)
विज्ञापन
Darbhanga : हत्या मामले में शोभन गांव निवासी पांच आरोपित दोषी करार

सात दिसंबर 2022 को शोभन गांव के जियाउर्रहमान की हत्या कर दी गई थी.

विज्ञापन

दिसंबर 2022 को शोभन गांव के जियाउर्रहमान की कर दी गयी थी हत्या

गांव के बांसबाड़ी से अगले दिन बरामद किया गया था शव

सभी दोषी पहले से जेल में बंददरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को जियाउर्रहमान की हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी पांच आरोपियों को भादवि की धारा 302 और 120 (बी) में दोषी करार दिया है. अदालत ने मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी मो. जावेद, मो. फिरोज, मो. शहाबुद्दीन ऊर्फ डब्लू, मो. छोटे और मो. वारिस करीम को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की अवधि निर्धारण के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

मृतक की पत्नी के आवेदन पर सिमरी थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले का संचालन कर रही अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने बताया कि सात दिसंबर 2022 को शोभन गांव के जियाउर्रहमान की हत्या कर दी गई थी. घटना के अगले दिन आठ दिसम्बर को बांसबाड़ी में शव बरामद हुआ था. मामले को लेकर मृतक की पत्नी जेबा रुखसाना के आवेदन पर सिमरी थाना में नौ दिसम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुसंधानक ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था. अनुसंधानकर्ता ने काराधीन तीनों आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया तथा पूरक अनुसंधान जारी रखा. अनुसंधान पूर्ण कर पुनः दो आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया. लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों आरोपपत्र पर अलग-अलग संज्ञान और आरोप गठन कर दो सत्रवाद के तहत विचारण प्रारंभ किया गया. बाद में दोनों सत्र वाद को एक कर सत्रवाद सं. 323/2023 में विचारण प्रारंभ हुआ. कूल पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 11 लोगों की गवाही कराई गयी. आज अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए पांचों आरोपियों को दोषी पाया है. सभी अभियुक्त पूर्व से ही जेल में हैं.

लंबित जघन्य मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने का हो रहा सभी प्रयास

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि गंभीर मामलों के त्वरित न्याय निर्णय के लिए सभी को निदेशित किया गया है. इसके कारण लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं. लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए टीम संकल्पित है. पीपी ने कहा कि जिले के सिविल कोर्ट दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल की अदालतों में लंबित जघन्य मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SATISH KUMAR

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन