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Darbhanga News: स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित

Updated at : 25 Nov 2025 10:03 PM (IST)
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Darbhanga News: स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित

Darbhanga News:निर्वाचक सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई.

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Darbhanga News: दरभंगा. स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि दावा-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक निर्धारित है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 06 नवंबर तक प्राप्त प्रारूप 18 एवं प्रारूप 19 के आधार पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन आज किया गया है. प्रारूप की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के दरभंगा जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 16605 मतदाता हैं. इनमें पुरुष 12315 तथा महिला मतदाता 4290 हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के दरभंगा जिले में कुल मतदाता 1006 हैं. इसमें पुरुष 793 तथा महिला मतदाता 213 हैं.

10 दिसंबर तक दे सकते दावा-आपत्ति

उप निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक सूची के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 10 दिसम्बर तक दावा-आपत्ति दे सकते हैं. दावा आपत्ति अवधि में अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति, जिनका नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं है. नाम दर्ज कराने के लिये प्रारूप-18 (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने हेतु) तथा प्रारूप-19 (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करने हेतु) में आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचक सूची में दर्ज किसी निर्वाचक के विरुद्ध प्रारूप-07 में तथा किसी भी प्रविष्टि में सुधार या एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में नाम स्थानांतरण के लिए प्रारूप-08 में आवेदन देना होगा. दावा आपति संबंधित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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