BJP MLA Mishrilal Yadav: दरभंगा व्यवयहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कस्टडी में लिए गए अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक बार फिर से मंगलवार 27 मई तक न्यायायिक हिरासत में भेज दिया है. भाजपा विधायक 2019 को एक मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन महीने की सजा सुनाई थी जिसमें विधायक को कोर्ट ने अपने बचाव में न्यायालय में अपील करने के दौरान कोर्ट ने न्यायायिक हिरासत में भेज दिया था. आज शुक्रवार को एक बार फिर न्यायालय ने विधायक की न्यायायिक अवधि को बढ़ा दिया है. इस मामले में पेश होने आए भाजपा विधायक ने कहा की कोर्ट के निर्देश को स्वीकार करते हुए आदेश का सम्मान करते है.
विधायक के वकील ने क्या कहा
विधायक मिश्रिलाल यादव की अधिवक्ता रेणू झा ने कहा कि एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दो निर्देश दिए. इसमें प्रतिवादी मिश्रिलाल यादव के द्वारा तीन महीने की सजा और 500 रुपया अर्थदण्ड के बरकरार रखा गया है. विधायक की अर्जी को खारिज कर दिया गया है. उमेश मिश्र द्वारा किए गए अपील में कहा गया है धारा 323 में कम सजा दी जबकि 523 को अकियूटल किया गया है इसमें सजा होनी चाहिए.
कोर्ट ने धारा 506 में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई की. इसमें उन्हें आंशिक रुप से दोषी पाया गया है. इस मामले पर फिर से कोर्ट में 27 मई को सजा पर सुनवाई की जाएगी इसमें तय होगा कि उसे कितना सजा मिलना चाहिए. आगे अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में छह महीने से दो साल की सजा हो सकती है.
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विधायक के पास क्या विकल्प
आगे विधायक मिश्रिलाल यादव के लिए एक रास्ता बचा है जिसमें वह इस क्रिमिनल केस और सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट जा सकते है. जबकि धारा 506 में 27 मई को कोर्ट से क्या सजा मिलती है उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है. आज से उनकी सजा शुरू हो गई है. उन्हें जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव ने कहा कि कोर्ट के निर्देश को स्वीकार करते हुए सम्मान करते है. कोर्ट ने अपने पुराने फैसला को बरकरार रखा है. इस मामले को लेकर 27 मई को सुनवाई की जाएगी.
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