Darbhanga News: दरभंगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने सहोदर भाई पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में काराधीन आरोपित विद्यानंद मिश्रा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपित के विरुद्ध बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने सदर थाना से संबंधित एक मामले में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपित भालपट्टी थाना के मुरिया निवासी शंकर सहनी की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

