Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने जिले में चर्चित रहे डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग के छात्र राहुल कुमार की हत्या मामले के आरोपित प्रेम शंकर झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि आरोपित की पुत्री तन्नू प्रिया डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी. तन्नू ने कॉलेज के ही एक छात्र राहुल कुमार से पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी. आरोप है कि शादी से नाखुश तन्नु प्रिया के पिता ने डीएमसीएच परिसर में ही राहुल कुमार को गोली मार दी थी. घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने घटना स्थल से देशी कट्टा, गोली तथा 52 हजार रुपया बरामद की थी.
घटनास्थल पर छात्रों ने आरोपित की जमकर पिटाई कर दी थी. पुलिस ने आरोपित को अपने अभिरक्षा में लेकर डीएमसीएच एवं पीएमसीएच में इलाज कराया था. बाद में आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. हत्या में प्रयुक्त शस्त्र को जांचोपरांत सही पाया गया था.न्यायालय ने खारिज की दो आरोपितों की नियमित जमानत याचिका
दरभंगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने जानलेवा हमला से संबंधित एक आपराधिक मामले को लेकर बहादुरपुर थाना में दर्ज वाद में काराधीन आरोपित सुगंध पासवान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि वाहन चोरी मामले को लेकर केवटी थाना में दर्ज प्राथमिकी के काराधीन आरोपित रामवृक्ष यादव उर्फ रूदल यादव की भी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

