अब गीला व सूखा कचरा रखने को मिलेंगे अलग-अलग डस्टबिन

Updated at : 03 Sep 2019 1:59 AM (IST)
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अब गीला व सूखा कचरा रखने को मिलेंगे अलग-अलग डस्टबिन

30 हजार हरा व नीला डस्टबिन नगर निगम के गोदाम तक पहुंचा सीपेट जांच के बाद हाउस होल्ड को कराया जाएगा उपलब्ध कचरा से तैयार होगी जैविक खाद खाद बनाने को खोला जा चुका है कचरा संग्रहण सह प्रसंस्करण केंद्र दरभंगा : शहरी क्षेत्र में सड़क से लेकर गली-मोहल्ले में स्वच्छता का जल्द ही बयार […]

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30 हजार हरा व नीला डस्टबिन नगर निगम के गोदाम तक पहुंचा

सीपेट जांच के बाद हाउस होल्ड
को कराया जाएगा उपलब्ध
कचरा से तैयार होगी जैविक खाद
खाद बनाने को खोला जा चुका है कचरा संग्रहण सह प्रसंस्करण केंद्र
दरभंगा : शहरी क्षेत्र में सड़क से लेकर गली-मोहल्ले में स्वच्छता का जल्द ही बयार बहते नजर आयेगा. ठोस कचरा अपशिष्ट निस्तारण की दिशा में निगम गीला कचरा से कंपोस्ट बनाने के लिये कचरा संग्रहण सह प्रसंस्करण केंद्र चालू कर चुका है. वहीं लोगों द्वारा सड़क पर कचरा फेंकने या कचरा प्वाइंट पर कचरे का अंबार लगने से रोकने के लिये निगम में डस्टबीन की खेप पहुंचने लगी है. सीपेट हाजीपुर से जांच रिपोर्ट आते ही हाउस होल्ड के बीच सूखा व गीला कचरा संग्रहण के लिये अलग-अलग डस्टबीन वितरण का काम शुरु कर दिया जायेगा.
30 हजार डस्टबीन हुआ उपलब्ध : नगर निगम में दो बार में अबतक 30 हजार हरा व नीला डस्टबीन पहुंचा है. निगम क्षेत्र अंर्तगत कुल 54630 होल्डिंग टैक्सदाता है. इनके बीच सूखा तथा गीला कचरा रखने के लिये अलग-अलग डस्टबिन दिया जायेगा.
निस्तारण व संधारण के लिए मॉडल उपविधि : कचरा निस्तारण व संधारण को लेकर ठोस कचरा अपशिष्ट मॉडल उपविधि के अनुसार कार्य किया जाना है. गीले-सूखे व अन्य पदार्थ के लिये अलग-अलग डस्डबीन उपलब्ध कराने, डोर-टू-डोर गीला व सूखा कचरा अलग-अलग संग्रह करने के साथ ही चौड़ी सड़क से कचरा इकट्ठा करने के लिये अलग यांत्रिक मशीनयुक्त वाहन का उपयोग किया जायेगा. सड़क पर नियमित झाड़ूकस से जमा कचरे का निस्तारण एवं संधारण किया जायेगा.
जमा कचरे को किसी भी परिस्थिति में जलाना प्रतिबंधित बताया गया है. नियम विरुद्ध पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दंड भी लगाने का प्रावधान किया गया है. एकत्र किये गये गीला कचरा से कंपोस्ट से बने जैविक खाद से जहां खेतों की उर्वरता में वृद्धि होगी. रासायनिक खाद्घ युक्त राशन ग्रहण करने से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रह प्रतिकूल प्रभाव को भी रोका जा सकेगा.
अपशिष्ट एक-दूसरे में मिश्रित नहीं हो, इसके लिये ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सिटी स्पेशिफिक, कचरे का प्रोसेसिंग, सेग्रिगेशन के लिये सूखा व गीला कचरा को अलग-अलग इकठ्ठा किया जाएगा. हरा व नीला तथा अन्य अपशिष्ट के लिये काला डस्टबीन का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके साथ ही कंपोस्ट के जरिये खाद बनाये जाने के लिये स्थल व क्षमता अनुसार मशीन लगायी जानी है. अपशिष्ट पृथककृत करने के लिये डोर-टू-डोर कलेक्शन, वाहन, उपकरण तथा मानवबल की संख्या भी बढ़ायी जायेगी, ताकि दक्ष संग्रहण के लिये जोन या वार्ड वार आवश्यकतानुसार आवंटित किया सके.
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