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रक्सौल से दरभंगा जा रही थी गाड़ी शेडविहीन प्लेटफाॅर्म पर भटकते रहे यात्री सीएफएमएस प्रपत्र में मूल वेतन करें अंकित दरभंगा : नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियों को दूर कर संशोधित वेतन निर्धारण का आदेश बीइओ को दिया गया है. स्थापना डीपीओ डॉ महेश प्रसाद सिंह ने 26 मई को आदेश जारी संशोधित […]

रक्सौल से दरभंगा जा रही थी गाड़ी

शेडविहीन प्लेटफाॅर्म पर भटकते रहे यात्री
सीएफएमएस प्रपत्र में मूल वेतन करें अंकित
दरभंगा : नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियों को दूर कर संशोधित वेतन निर्धारण का आदेश बीइओ को दिया गया है. स्थापना डीपीओ डॉ महेश प्रसाद सिंह ने 26 मई को आदेश जारी संशोधित वेतन निर्धारण के आधार पर सीएफएमएस प्रपत्र में मूल वेतन अंकित करने को कहा है.
वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त शिक्षक एक जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक हो गये हैं. उनकी सेवा एक जुलाई 2015 को नौ वर्ष पूरा होने पर तीन वेतन वृद्धि मिलेगी. इन शिक्षकों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित की अलग-अलग होगी. इनका वेतन निर्धारण का आधार प्रशिक्षण होगा. डीपीओ ने कहा है कि यह प्रशिक्षित होने की तिथि पर निर्भर करेगा. अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में नियुक्त शिक्षकों के मामले में वर्ष 2012 से 2014 तक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्रशिक्षण की तिथि से तीन वर्षों पर एक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी. यह लाभ एक जुलाई 2015 तक प्रशिक्षित के लिए अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी.
उन्होंने वेतन निर्धारण में विसंगति का कारण विभागीय सॉफ्टवेयर को बताते हुए विभागीय मार्ग-दर्शन की मांग करने का भी उल्लेख पत्र में किया है. डीपीओ ने सप्तम पुनरीक्षित वेतन निर्धारण में कुछ मामले में वेतन संरक्षण का लाभ अनावश्यक दिये जाने का उल्लेख किया है. इसे विभागीय निर्देश के प्रतिकूल बताया है.
उन्होंने बीइओ से संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. डीपीओ ने इस आदेश का कठोरता से अनुपालन करने को कहा है तथा ऐसा नहीं करने पर व्यक्तिगत संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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