बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 May 2018 3:44 AM (IST)
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दरभंगा : चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने आपराधिक मामले में बिजली विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शिव कुमार बेरिया के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह आदेश न्यायालय में चल रहे वाद संख्या-1191/2018 में दिया है. जानकारी के अनुसार लहेरियासराय थाना क्षेत्र के […]
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दरभंगा : चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने आपराधिक मामले में बिजली विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शिव कुमार बेरिया के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह आदेश न्यायालय में चल रहे वाद संख्या-1191/2018 में दिया है.
जानकारी के अनुसार लहेरियासराय थाना क्षेत्र के दुमदुमा निवासी पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक खालिद अंसारी ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में कतिपय आपराधिक आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के तत्कालीन कनीय विद्युत अभियंता पंडासराय धर्मवीर कुमार, सहायक विद्युत अभियंता नगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहेरियासराय अजय कुमार मिश्र, नगर विद्युत आपूर्ति कार्यालय पंडासराय के कनीय सारणी पुरुष राम बाबू चौधरी, विद्युत आपूर्ति कार्यालय पंडासराय के कनीय सारणी पुरुष सुबोध श्रीवास्तव, विद्युत अनुमंडल कार्यालय बंगाली टोला के बिल क्लर्क स्वामीनाथ, मुन्ना लाल दास, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता विद्युत बोर्ड शहरी क्षेत्र कोतवाली चौक, पावर हाउस के शिव कुमार बेरिया के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया था. इसमें श्री अंसारी ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप लगाया कि ये लोग उपभोक्ताओं को डरा-धमका कर झूठा मुकदमा कर जाली विपत्र बनाकर रुपयों की ठगी कर ली है. अदालत ने मामले को अनुसंधान के लिए थाना भेजने का आदेश दिया था. यह मामला लहेरियासराय थाना में कांड संख्या 400/2014 दर्ज किया गया. मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात अदालत ने भादवि की धारा 447, 323, 420, 384, 504, 506/34 में संज्ञान लेते हुए आरोपितों के विरुद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया. तत्पश्चात अदालत ने आरोपितों के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया, बावजूद एक अभियुक्त विद्युत विभाग के शिव कुमार बेरिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये. इस कारण अदालत ने इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.
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