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Bihar News: विधायक मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को कोर्ट ने क्यों सुनाई उम्रकैद की सजा? जानिए पूरा मामला

आरा के अजीमाबाद थाना क्षेत्र स्थित बड़गांव गांव निवासी किसान जयप्रकाश सिंह की लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक मनोज मंजिल सहित 23 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

आरा में एमपी व एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अगिआंव के विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष (prosecution) की ओर से लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नागेश्वर दुबे, अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह एवं सूचक के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने बहस की. जिसके बाद मनोज मंजिल की विधायकी भी खतरे में है, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है. वर्ष 2015 में अजीमाबाद थाना क्षेत्र स्थित बड़गांव गांव निवासी किसान जय प्रकाश सिंह की हत्या लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से पीटकर कर दी गयी थी. मामले में विशेष न्यायाधीश सह एडीजे 3 सत्येन्द्र सिंह ने भरी अदालत में अगिआंव माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और कुल 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

2015 में हुई थी हत्या

मामले में अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 20 अगस्त 2015 के शाम के करीब 6:30 बजे अजीमाबाद थाने के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या बड़गांव और नारियाडीह के बीच कर दी गयी थी. जेपी सिंह के बेटे चंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें बताया गया था कि वह पिता के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मनोज मंजिल समेत सैकड़ों लोगों ने उनके पिता की हत्या कर शव को गायब कर दिया. वह किसी तरह भीड़ से बचकर भागने में सफल रहा.

24 नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी

बेटे ने 24 नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने बताया था कि आरोपी मेरे पिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ले गये. उस समय चुनावी माहौल था. वे लोग सक्रिय थे. चंदन ने एफआईआर में कहा था कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी. पुलिस ने सितुहारी नहर के पास से 27 अगस्त 2015 को जय प्रकाश सिंह का शव बरामद किया था.

इन लोगों को हुई सजा

अभियोजन की ओर से कोर्ट में नौ गवाहों की गवाही हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने तरारी थाने के कपूर डीहरा गांव निवासी अगिआंव विधायक मनोज मंजिल, नारायणपुर थाने के कुर्मीचक निवासी चंद्रधन राय, अजीमाबाद थाने के खेड़ी निवासी जयकुमार यादव एवं नंदू यादव, बड़गांव निवासी चीना राम, भरत राम, त्रिलोकी राम, प्रभु चौधरी, रामानंद प्रसाद, टनमन चौधरी, मनोज चौधरी, सर्वेश चौधरी, पवन चौधरी, नंद कुमार चौधरी, रामबली चौधरी, गुड्डू चौधरी, गबर चौधरी, प्रेम राम, बबन चौधरी, रामाधार चौधरी,रवींद्र चौधरी, शिवबली चौधरी व रोहित चौधरी को उम्रकैद की सजा तथा 10- 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

कोर्ट के बाहर व भीतर पुलिस की काफी व्यवस्था थी

फैसले को लेकर एसपी प्रमोद कुमार ने सुबह से ही कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी थी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई. सजा पर सुनवाई के बाद विधायक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंडल कारा ले जाया गया.

जय प्रकाश सिंह के परिवार चाहते थे फांसी की सजा

मृतक जयप्रकाश सिंह के परिजनों का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि फांसी की सजा हो, लेकिन उम्र कैद की सजा हुई. फिर भी न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है. न्यायालय का जो निर्णय है वह मान्य है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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