Bihar: प्लस-टू स्कूलों के लिए चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति काउंसेलिंग इस तारीख को होगी,जानें डिटेल्स
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Dec 2022 12:57 AM
BPSC Headmasters vacancy: बिहार के प्लस टू स्कूलों के लिए चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग नौ दिसंबर को होगी. शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है. अधिक जानकारी के लिए पढ़े पूरी खबर
पटना: बिहार के प्लस टू स्कूलों के लिए चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग नौ दिसंबर को होगी. शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है. काउंसेलिंग के बाद उन प्रधानाध्यापकों को विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया जायेगा.
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक काउंसेलिंग मदन मोहन झा सभागार में होगी. सरकार के विशेष सचिव मनोज कुमार ने इस आशय की सूचना में कहा है कि शैक्षणिक , प्रशैक्षणिक और बीपीएससी परीक्षा से संबंधित दस्तावेज लाने अनिवार्य होंगे. इस सूचना को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से बहाल होने वाले प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35 हजार रुपये (Basic Salary will be 35000) होगा. मूल वेतन में महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता सहित अन्य भत्ते की राशि जुड़ेगी. बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली से विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक व प्रशासनिक सुधार पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.
बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली, 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीयकृत किया जायेगा. पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग किया जायेगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जायेगी. संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किये जाने की तैयारी है.
शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने झंझारपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी. नयी प्रक्रिया को सातवें चरण के शिक्षक नियोजन से ही लागू किया जायेगा.
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नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाये, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसेलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे.
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नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिये जायें और काउंसेलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे.
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