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बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी, लगातार 5वें दिन आंकड़ा एक हजार से नीचे, कोई मौत नहीं

बीते चार जनवरी को 565 कोरोना संक्रमित एक दिन मे मिले थे. जबकि इसके अगले दिन से ही कोरोना के एक हजार से अधिक केस मिलने लगे थे. करीब 19 दिन बाद 565 से नीचे मामले आये है.

पटना. पटना मे कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थम गयी है़ आंकड़े भी अब स्थिर होने लगे है ऐसे मे स्वास्थ्य विभाग संभावना जता रहा है कि जल्द ही शायद कोरेना संक्रमण की तीसरी लहर खत्म हो जायेगी. जिले में लगातार 5वें दिन एक हजार से नीचे मरीज मिले है. 24 घंटे में सिर्फ 544 नये केस सामने आये है. इससे पूर्व जिले में बीते चार जनवरी को 565 कोरोना संक्रमित एक दिन मे मिले थे. जबकि इसके अगले दिन से ही कोरोना के एक हजार से अधिक केस मिलने लगे थे. करीब 19 दिन बाद 565 से नीचे मामले आये है.

24 घंट में दोगुने से भी अधिक ठीक हुए मरीज

जिले मे 24 घंटɂ मे जितने मरीज मिले उससे दोगुने से भी अधिक ठीक होने वालो की संख्या दर्ज की गयी है. एक दिन मे जिले मे 1323 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए है. इसके साथ ही जिले मे एक्टिव मरीजो की संख्या 6207 से घटकर 4884 पहुंच गयी है. पटना जिले के सरकारी व प्राइवेट अस्पताल मे कुल 172 मरीज कोविड वार्ड मे भर्ती किये गये है. इनमे 18 मरीज आइसीयू व वेटिलेटर पर है. पीएमसीएच, आइजीआइएमएस व पटना एम्स मे कुल आठ डॉक्टर पॉजिटिव हुए है. 16 स्वास््य कर्मचारी संक्रमित मिले है.

जरूरी नही कोरोनागस्त मां का शिशु भी पॉजिटिव हो

पटना. यदि कोई जररी नही कि कोविड पॉजिटिव गर्वती के शिशु को भी कोविड होगा. खासकर जब तक वह पेट मे है. हां, पसव के बाद प्रोटोकॉल का पालन नही करने पर कोविड होने का खतरा रहता है़ यह कहना है पटना की सिविल सर्जन डॉ विभा सिंह का़ सिविल सर्जन ने गर्वती महिलाओ को अलर् करते हुए कहा कि कोरोना के मरीज रोजाना मिल रहे है. ऐसे मे यदि आप गर्वती है और कोविड पॉजिटिव है या रह चुकी है तो कोविड को लेकर नही घबराएं. बस जागरक सतर् रहे और उनके सुझाओ का पालन करे. सदैव डॉक्टर से संपर् मे रहे.

दिव्याग व गर्भवती को वर्क फार्म हाेम की अनुमति, कार्यालय आने से छूट

पटना. राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन मे 50 फीसदी ही सरकारी व निजी कर्मियो के दफ्तर आने की अनुमति दी है. इस गाइड लाइन मे संशोधन करते हुए सरकार ने दिव्यांगो व गर्भवती महिलाओ को वर् फराम की अनुमति दी है. उन्हे कार्यालय नही आने की छूट दी गयी है. उन्हे दफ्तर आने पर मजबूर नही किया जायेगा. गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. अब तक इन कर्मियो को 50 फीसदी की उपस्थति मे एक दिन बीच कर कार्यालय आना होता था. गाइडलाइन के अनुसार शादी के लिए तीन दिन पूर्व संबंधित पुलिस थाने मे आवेदन देना होगा. थाना पभारी के नाम संबोधित आवेदन मे वर एवं वधू के नाम व पता और उनके माता-पिता के नाम की पूरी जानकारी देनी होगी. विभाग ने इसके लिए फार्मट जारी किया है

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