जानलेवा हमले में दो को सात-सात वर्ष की सजा

Published at :28 Sep 2016 5:05 AM (IST)
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जानलेवा हमले में दो को सात-सात वर्ष की सजा

10 हजार दंड, पांच साल पहले जमीन विवाद को ले दोनों सजायाफ्ता ने सिपाही पर की थी फायरिंग बेतिया : पांच साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके सिंह ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास तथा 10-10 […]

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10 हजार दंड, पांच साल पहले जमीन विवाद को ले दोनों सजायाफ्ता ने सिपाही पर की थी फायरिंग

बेतिया : पांच साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके सिंह ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है़
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों सजायाफ्ताओं को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ सजायाफ्ता जंगबहादूर यादव व पारस यादव श्रीनगर-पूजहां थाने के श्रीनगर के रहने वाले बताये गये हैं. पीपी अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि 26 नवंबर 2011 को उसी गांव के सिपाही यादव पंचों को खेत का मेढ़ दिखाने के बाद उसे ठीक रह रहे थे़ उसी वक्त पारस यादव एवं जंगबहादूर यादव वहां बंदूक लेकर आये व जंगहादूर यादव के कहने पर पारस यादव ने अपने हाथ में लिए एकनाली बंदूक से सिपाही के उपर फायर कर दिया़ गोली सिपाही के जंघा में लगी व
छरा से पेट भी जख्मी हो गया़ इसी मामले में सिपाही यादव ने श्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने दोनों को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है़
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