पत्नी के हत्यारे शिक्षक को दस साल का कठोर कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Apr 2016 5:56 AM (IST)
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दो महिला समेत पांच पर प्राथमिकी बेितया/सिकटा : बलथर थाना क्षेत्र के बलथर गांव में जमीनी विवाद के कारण हुई मारपीट के मामले में जख्मी लालबहादुर मांझी के आवेदन पर दो महिला समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस को दिये आवेदन में जख्मी ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने गाली-गलौज […]
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दो महिला समेत पांच पर प्राथमिकी
बेितया/सिकटा : बलथर थाना क्षेत्र के बलथर गांव में जमीनी विवाद के कारण हुई मारपीट के मामले में जख्मी लालबहादुर मांझी के आवेदन पर दो महिला समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस को दिये आवेदन में जख्मी ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने गाली-गलौज कर मारपीट किया. बलथर थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि जख्मी के आवेदन पर थाना कांड संख्या 27/16 दर्ज कर मदन साह, कृष्णा साह, सुनील साह, शांति देवी, भवानी देवी को नामजद किया गया है.
बेतिया : दहेज में बोलेरो नहीं मिलने पर पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के मामले में हत्यारे शिक्षक को दस साल के कठोर कारावास की सजा हुई है.
सजाभियुक्त शिक्षक पीउनीबाग बेतिया का रविरंजन प्रकाश हाईस्कूल में सरकारी शिक्षक है. अपर जिला जज षष्ठम राकेश पति तिवारी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि पूर्वी चंपारण के सिसवनिया सिरनी मलाही बाजार के रहने वाले चंद्रदेव राम ने अपनी पुत्री रीभा देवी की शादी 29 मई 2011 को बेतिया शहर के पिउनीबाग निवासी शिक्षक रविरंजन प्रकाश से की थी.
शादी के बाद दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री भी हुई, लेकिन इसके बाद रविरंजन व इसके परिवार के लोग दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग को लेकर रीभा को प्रताडि़त करने लगे. गाड़ी नहीं मिलने पर रविरंजन ने 4 दिसंबर 2012 को अपनी पत्नी रीभा देवी की पहसुल से गला रेत कर हत्या कर दी.
मामले में रीभा के पिता चंद्रदेव राम ने नगर थाने में दामाद रविरंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. इसी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी शिक्षक रविरंजन प्रकाश को दोषी करार देते हुए दस साल के कैद की सजा सुनाई.
चला स्पीडी ट्रायल, तीन साल में सजा: शिक्षक रविरंजन द्वारा पत्नी की हत्या करने के इस मामले की सुनवाई कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से चला. लिहाजा महज तीन साल की अवधि में ही दोषी को कोर्ट ने सजा सुना दी.
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