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अधिवक्ता से पटना की कंपनी ने की 1.50 लाख की धोखाधड़ी

अधिवक्ता के चैंबर व लाइब्रेरी के नवीनीकरण के नाम पर कंपनी ने लिया रुपया पैसा लेने के बाद भी अब तक नहीं कर सके तय कार्य अधिवक्ता ने कंपनी के मालिक व उसके सहयोगी के खिलाफ दर्ज करायी प्राथमिकी बेतिया : अधिवक्ता ठाकुर विजय सिंह से चैंबर व लाइब्रेरी के नवीनीकरण के नाम पर पटना […]

अधिवक्ता के चैंबर व लाइब्रेरी के नवीनीकरण के नाम पर कंपनी ने लिया रुपया

पैसा लेने के बाद भी अब तक नहीं कर सके तय कार्य
अधिवक्ता ने कंपनी के मालिक व उसके सहयोगी के खिलाफ दर्ज करायी प्राथमिकी
बेतिया : अधिवक्ता ठाकुर विजय सिंह से चैंबर व लाइब्रेरी के नवीनीकरण के नाम पर पटना की कंपनी ने 1.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली है. इस बाबत इंदिरा चौक निवासी अधिवक्ता ठाकुर विजय सिंह ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी पटना कदमकुआं के कंपनी के मालिक बंटी पाहुजा व उसके सहयोगी अनिल श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया है.
इसमें कहा गया है कि कंपनी के सहयोगी अनिल से उनका पूर्व से परिचय था.अनिल ने परिचय के आधार पर ही कंपनी के मालिक बंटी पाहुजा को लेकर उनके चैंबर में आया. बंटी ने बताया कि वह कानूनी किताब की बिक्री व मैगजीन की बैंडिंग का काम करता है.प्रस्ताव दिया कि लाइब्रेरी का नवीनीकरण कर देगा.
जिसमें एआइआर मैनुल का नया संस्करण तथा सु प्रीम कोर्ट कैसेज के क्रिमिनल का 2 हजार वर्ष से बाइंड मैलुम्स के साथ नया आइपीसीसीआरपीसी व एमी डेंस एक्ट का सुझाव दिया. कानूनी किताब खरीदने की बात कहा. आरोपियों के बात में आकर अधिवक्ता ने पांच अलमीरा व 1.50 लाख रुपया दे दिया.
लेकिन पैसा लेने के बाद अब तक कंपनी ने तय काम को नहीं किया. नगर थानाध्यक्ष बिमलेन्दू कुमार ने बताया कि कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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