बेतिया : मारपीट के एक मामले में सिकटा विधायक सह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम समेत एक दर्जन लोगों का मंगलवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया. एसीजेएम योगेश शरण त्रिपाठी ने अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान लिया. बयान के पूर्व न्यायालय द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों को पढ़कर सुनाया.
जिसे उपस्थित आरोपितों ने इंकार किया. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सिकटा बाजार निवासी बुनीलाल पासवान ने वर्ष 2010 में सिकटा विधायक समेत अन्य के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी. जिसमें आरोप है कि 13 मई 2010 को सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर जांच के कारण आरोपितों द्वारा बुनीलाल पासवान के साथ मारपीट किया गया था. इस मामले में न्यायालय ने विधायक खुर्शीद आलम, संजीव कुंअर, फिरोज अहमद, समसुल जोहा इम्तियाज अली आजाद खां मकसूदन पटेल अर्जून प्रसाद, शत्रुघ्न कुंअर, हालिम मियां, सोनाद शेख तथा राजेंद्र प्रसाद का बयान दर्ज किया है.