ध्वज के अपमान मामले में दो पर दर्ज हुई प्राथमिकी

Updated at : 18 Aug 2019 3:02 AM (IST)
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ध्वज के अपमान मामले में दो पर दर्ज हुई प्राथमिकी

बेतिया : राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. प्राथमिकी में मॉल के मालिक हरियाणा गुड़गांव निवासी अजय गोयल एवं शोरुम के मैनेजर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के कैथवलिया निवासी चंदन कुमार को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीराम सिंह के बयान […]

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बेतिया : राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान के मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. प्राथमिकी में मॉल के मालिक हरियाणा गुड़गांव निवासी अजय गोयल एवं शोरुम के मैनेजर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के कैथवलिया निवासी चंदन कुमार को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीराम सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है.

नगर थानाध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर ने बताया कि मामले श्रीराम सिंह के अनुसार 13 अगस्त को उन्हें सूचना मिली कि सुप्रिया रोड के फैशन शुक मॉल में महिला पुरुष के तीन डम्मी प्रतिमा को गर्दन से पैर तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप बनाकर पहनाया गया है. कागज पर अशोक चक्र बनाकर वक्ष के बीच में लगाया गया है.

सूचना पर श्रीराम सिंह ने अपने सहयोगी पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस जवानों के साथ मॉल में छापेमारी कर तीनों प्रतिमा को जब्त कर लिया था. पुलिस इसे राष्ट्रीय घ्वज का अपमान मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी प्रिवेशन ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट 1971 की धारा 2 के तहत दर्ज की गई है.

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