योगगुरु रामदेव पर प्राथमिकी का आदेश

Published at :04 May 2014 3:51 AM (IST)
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योगगुरु रामदेव पर प्राथमिकी का आदेश

बेतियाः योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सीजेएम ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थानाध्यक्ष को दिया है. सीजेएम मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में दायर परिवाद संख्या 780 सी/2014 में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया. जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 32 दुर्गा […]

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बेतियाः योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सीजेएम ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थानाध्यक्ष को दिया है.

सीजेएम मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में दायर परिवाद संख्या 780 सी/2014 में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया. जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 32 दुर्गा बाग मुहल्ला के अनिल कुमार रंजन ने बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर किया था. इसमें आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल को बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था, उससे अनुसूचित जाति- जनजाति समाज का अपमान हुआ है. न्यायालय में दाखिल इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने इस परिवाद को दप्रस की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का निर्देश नगर थानाध्यक्ष को दिया है.

जातिसूचक गाली देने पर करायी प्राथमिकी

बेतिया. कोर्ट में गवाही देने गये युवक को घेर कर जाति सूचक गाली व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है. इसको लेकर कालीबाग निवासी चंद्रशेखर ने नगर थाना में क्रिश्चयन क्वार्टर्स मुहल्ला निवासी हरेंद्र प्रसाद व रामा प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सिविल कोर्ट में चल रहे एक मामले में चंद्रशेखर गवाही देने गया था.

गवाही के बाद घर लौटने के क्रम में दोनों अभियुक्तों ने क्रिश्चयन क्वार्टर्स मुहल्ला में घेर लिया व जाति सूचक गाली देते हुए दुबारा गवाही में पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दी. नगर थानाध्यक्ष विमलेंदु ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

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