दुष्कर्म के प्रयास में एक को सात वर्ष की मिली सजा
Updated at : 12 Aug 2017 5:17 AM (IST)
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बेतिया : दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता हृदया यादव मानपुर थाना के डमरापुर गांव का निवासी है. अपर लोक […]
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बेतिया : दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता हृदया यादव मानपुर थाना के डमरापुर गांव का निवासी है.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 10 फरवरी 2007 को उसी गांव की एक महिला के साथ हृदया यादव ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया. हल्ला पर महिला की इज्जत बची. इस संबंध में महिला ने मानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय हृदया यादव को भादवि की धारा 376/511 में दोषी पाते हुए उसे पांच साल कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड धारा 323 में एक वर्ष धारा 448 में एक वर्ष की सजा सुनाई है. सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी अर्थात सजायाफ्ता को सात वर्ष जेल में गुजारने होंगे. साथ ही अर्थदंड की चूक पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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