हत्याकांड में आधा दर्जन को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Aug 2017 4:14 AM (IST)
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बेतिया : वर्ष 2004 में साठी थाना के कटहरी गांव निवासी शिवपूजन दूबे हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने आधा दर्जन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. वही न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को रिहा […]
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बेतिया : वर्ष 2004 में साठी थाना के कटहरी गांव निवासी शिवपूजन दूबे हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने आधा दर्जन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. वही न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को रिहा कर दिया है.
सजा प्राप्त आरोपित सुरेंद्र राव, वीरेंद्र राव, सत्येंद्र राव, शंभू राव, जीतेंद्र राव तथा मुकेश राव साठी थाना के कटहरी गांव के रहने वाले है. वहीं उसी गांव के पिंटु राव, चंद्रभूषण राव, नीशू राव, रामाकांत गिरी तथा श्रीकांत गिरी को न्यायायलय ने रिहा कर दिया है. अपर लोक अभियोजक कृष्ण दयाल चौधरी ने बताया कि 3 सितंबर 2004 को कटहरी गांव के बबुना दूबे को सूचना मिली थी कि सत्येन्द्र राव अपने पूरे परिवार के साथ साठी बाजार में शिवपूजन दूबे को मारने के लिए जमा हैं. बबुना ने इस संबंध साठी थाने को सूचना दी. उसके बाद वह अपने छोटे भाई मंका दूबे व भतीजा अरूण दूबे के साथ साठी स्टेशन की ओर गया,
तो देखा कि सत्येन्द्र राव के पट्टिदारी के सभी लोग चन्द्रभूषण राव के घर में जमा हुए हैं. करीब 7 बजे बबुना के भाई शिवपूजन दूबे सवारी गाड़ी से साठी स्टेशन पर उतरे. सभी लोग समान लेकर कटहरी की ओर चल पड़े. जैसे ही वे लोग साठी सरकारी अस्पताल के समीप पहुंचे, तभी चन्द्रभूषण राव के घर से निकल कर सजायाफ्ता सहित 15-20 आदमी उनलोगों को घेर लिया. सभी ने मिलकर लाठी, रड, चाकू व दबिया से शिवपूजन दूबे को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. भतीजा अरूण दूबे एवं छोटे भाई मंका दूबे बचाने गये,तो उनके उपर भी जानलेवा हमला किया गया. बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मियों को चनपटिया सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान शिवपूजन दूबे की मौत हो गयी.इस संबंध में मृतक के भाई बबुना दूबे ने साठी थाना कांड संख्या-147/2004 दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. वही फैसला सुनाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार दूबे ने बताया कि इस फैसले को उपरी न्यायालय में चुनौती दी जायेगी.
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