सिसवनिया हत्याकांड में दो भाइयों को उम्रकैद सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Jul 2017 4:51 AM (IST)
विज्ञापन

2016 में दोनों भाइयों ने सहयोगियों के साथ मिल कर गला रेत हत्या की घटना को दिया अंजाम एडीजे फर्स्ट की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक वर्ष में सुनाई सजा, 50 हजार लगाया जुर्माना बेतिया : चनपटिया के सिसविनया में गला रेतकर युवक की हत्या के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को […]
विज्ञापन
2016 में दोनों भाइयों ने सहयोगियों के साथ मिल कर गला रेत हत्या की घटना को दिया अंजाम
एडीजे फर्स्ट की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक वर्ष में सुनाई सजा, 50 हजार लगाया जुर्माना
बेतिया : चनपटिया के सिसविनया में गला रेतकर युवक की हत्या के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.
मामले में अपर जिला जज प्रथम जितेंद्र कुमार दूबे ने दोनों दोषी भाइयों सिसनविया निवासी बुलेट साह व नथुनी साह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर कोर्ट ने अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है. न्यायाधीश ने यह फैसला महज एक साल के अंदर स्पीडी ट्रायल के तहत दिया है.
विशेष लोक अभियोजक चंद्रदेव राम ने बताया कि 13 मई 2016 को सिसविनया गांव के गुड्डू कुमार को बुलेट साह ने रात आठ बजे फोन करके घर से बुलाया. फोन आने के बाद गुड्डु कुमार अपने एक साथी के साथ बुलेट के बुलाये गये स्थान पर जा पहुंचा. जहां बुलेट साह अपने भाई नथुनी साह व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से मौजूद था. गुड्डू के पहुंचते ही सभी ने उसे पीटना शुरू कर दिया. इसी दौरान बुलेट व नथुनी से चाकू से गुड्डू की गला रेत हत्या कर दी.
इस मामले में मृतक के भाई मनोज कुमार के आवेदन पर चनपटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले में अनुसंधान के बाद कोर्ट ने बुलेट व नथुनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया. शेष पांच आरोपित इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं. इधर, मामले में हाइकोर्ट के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत हर रोज इसकी सुनवाई की गयी. सुनवाई के बाद उक्त सजा का ऐलान हुआ.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




