छह चरणों में तय था पैक्स का चुनाव
Updated at : 31 Jul 2019 12:33 AM (IST)
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मोतिहारी : पटना हाईकोर्ट ने पैक्स चुनाव की घोषणा को अवैध ठहरा दिया है. इस कारण जिले में पैक्स चुनाव को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. हालांकि, जिले के 369 पैक्सों के छह चरणों में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि निर्धारित की गयी थी. पहले चरण में रक्सौल अनुमंडल के […]
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मोतिहारी : पटना हाईकोर्ट ने पैक्स चुनाव की घोषणा को अवैध ठहरा दिया है. इस कारण जिले में पैक्स चुनाव को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. हालांकि, जिले के 369 पैक्सों के छह चरणों में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि निर्धारित की गयी थी. पहले चरण में रक्सौल अनुमंडल के पैक्सों का चुनाव 14 सितंबर को होना था.
12 सदस्यीय पैक्स प्रबंधन समिति में अध्यक्ष को छोड़ 11 पदों पर आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा. अध्यक्ष को अरक्षण के दायरे से अलग रखा गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रसाद ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी थी. चुनाव की तिथि की घोषणा हो गयी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इधर, जिले के विभिन्न पैक्सों में प्रत्याशियों की दौड़ तेज हो गयी है, जो वोटर से संपर्क करने लगे हैं. वहीं जिला स्तर पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के संभावित दावेदार भी पैक्सों में अपने शतरंज के बाजीगर को जिताने के लिए समीकरण बनाने में जुट गये हैं.
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