एफएसएसएआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
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एफएसएसएआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज एक वर्ष की सजा व तीन लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अभियोजन स्वीकृति के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय में दायर किया मुकदमा फुलपरास : अनुमंडल मुख्यालय के पकरिया गांव में गुरुवार की अहले सुबह ठनका गिरने से एक मदरसा की शिक्षक […]
एक वर्ष की सजा व तीन लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अभियोजन स्वीकृति के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय में दायर किया मुकदमा
फुलपरास : अनुमंडल मुख्यालय के पकरिया गांव में गुरुवार की अहले सुबह ठनका गिरने से एक मदरसा की शिक्षक की मौत हो गयी. घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य मनोज कुमार ने घटना की जानकारी सीओ को दी. सीओ राजेंद्र कुमार राजीव ने घटना स्थल पर पहुंच कर घटना की जांच की मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक शिक्षक हाफिज अब्दुल हकीम अपने घर से सुबह शौच करने के लिये निकले थे.
उसी समय में ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई. बाद में ग्रामीणों ने शिक्षक को उठा कर उनके आवास पर लाया. घटना से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. सीओ राजीव ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है.
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