आर्म्स एक्ट में एक को सजा

Updated at : 06 Apr 2014 6:06 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में एक को सजा

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीके चौधरी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया है़ न्यायाधीश ने आरोपी को दो वर्षों की सत्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है़ विदित हो कि 15 दिसंबर 2001 को कल्याणपुर थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र […]

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मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीके चौधरी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया है़ न्यायाधीश ने आरोपी को दो वर्षों की सत्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है़ विदित हो कि 15 दिसंबर 2001 को कल्याणपुर थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव व दल-बल के साथ संध्या गश्ती में निकले थे.

इस दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के फुलवरिया राजाभर गांव के राम विनय सिंह अवैध हथियार रखे हुआ है़ पुलिस के आने की सूचना पर आरोपी ने नलकटुआ को अरहर की खेत में फेंक दिया़ तलाशी के दौरान उसने हथियार रखने की बात को स्वीकार किया. इसके बाद पुलिस ने अरहर की खेत से नलकटुआ को बरामद कर लिया. इसके आधार पर कल्याणपुर थाने में कांड संख्या 78/01 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गयी़.

न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी़ अभियोजन पक्ष से एपीओ विजय कुमार प्रसाद ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा़ दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया़.

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