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Buxar News: हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 18 Jul 2025 9:47 PM (IST)
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Buxar News: हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

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बक्सर कोर्ट .

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है, वहीं अन्य दफाओं में अलग-अलग सजा एवं अर्थ दंड का फैसला सुनाया गया है. मामला बगेन थाना कांड संख्या 76/ 2021 से संबंधित है. बताते चले कि थाना के पोखरहा गांव की रहने वाली शनिचरी देवी ने पुलिस को बताया था कि उसके पति मुंडन करा कर जब घटना के दिन घर लौटे तो बताया गया कि गाय का बछड़ा एवं बकरी अभियुक्तों के खेत में चरने के लिए चली गई थी जहां अभियुक्तों ने बछड़े को मार डाला तथा बकरी को घायल कर दिया है.

जब सूचिका के पति बृज कुमार सिंह अभियुक्तों को से मामले को लेकर पूछने के लिए गए थे तो उन्हें चारों तरफ से घेर लोहे के रोड से मारकर जख्मी कर दिया गंभीर अवस्था को देखकर पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जहां इलाज के क्रम में घटना के चार दिन बाद उसकी मौत हो गई थी .उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में की गई जहां पिछले दिनों चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना के पोखरहा गांव के रहने वाले विकास कुमार ,सोनू कुमार, दोनों पिता राजेंद्र महतो एवं सुरेंद्र महतो एवं राजेंद्र महतो पिता स्वर्गीय गोपाल महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं 323 के तहत 6 माह एवं 500 रुपए, 325 के तहत 3 वर्ष एवं 5 हजार , 307 के तहत 5 वर्ष एवं 50 हजार, 147 के तहत 1 वर्ष एवं 5 हजार, तथा धारा 148 के तहत 2 वर्ष एवं 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी ,जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को आदेशित अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAVIRANJAN KUMAR SINGH

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