बक्सर. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आज जिले के 17 केंद्रों पर ली जायेगी. सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय स्तर पर ही निर्धारित किया गया है. इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. अवर निरीक्षक के कुल 1 हजार 799 रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आज दोनों पालियाें में ली जायेगी. प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा में दोनों पालियों के लिए अलग-अलग अभ्यर्थी होंगे. जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, परीक्षा की अवधि दो (02) घंटों की होगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रथम पाली की परीक्षा प्रारम्भ होने के 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व अर्थात 08:30 बजे पूर्वाह्न से एवं द्वितीय पाली के लिए परीक्षा प्रारम्भ होने के 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व अर्थात 01:00 बजे अपराह्न से प्रवेश की अनुमति सघन जांच के पश्चात दी जायेगी. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल व कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. प्रथम पाली के लिए 09:30 बजे पूर्वाहन एवं द्वितीय पाली के लिए 02:00 बजे अपराह्न में परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जायेगा. इसके पश्चात परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों के सहयोग के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है.
24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक तैनात : परीक्षा प्रारंभ होने के कम-से-कम दो घंटा पूर्व, केन्द्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं कर्मी, परीक्षा केन्द्र पर अवश्य पहुंच जायेंगे. प्रत्येक 24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक 120 व 125 परीक्षार्थियों पर एक अतिरिक्त वीक्षक/रिलिवर की प्रतिनियुक्ति की गई है. इस प्रकार प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर पांच वीक्षक उपलब्ध रहेंगे. वरीयतम वीक्षक मुख्य वीक्षक होंगे और शेष सह-वीक्षक होंगे.
प्रवेश पत्र व फोटो पहचान पत्र आवश्यक : किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश-पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल व कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साथ ले जाने पर होगी पाबंदी : परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र व कक्ष में मोबाईल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके बावजूद यदि परीक्षा हॉल व कक्ष में कोई अभ्यर्थी मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाते हैं, तो उसे लिखित परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा. मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल व कक्ष में ले जाना कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा. परीक्षा केंद्र के अन्दर किसी भी अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई-गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इंक पेन, बॉल पेन, पेजर (सामान्य/स्मार्ट) आदि वर्जित कोई भी सामग्री पायी जाती है, तो संबंधित वीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं स्टैटिक मैजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल को अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है