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buxar news : अक्तूबर में स्पीडी ट्रायल के तहत 12 वादों में दिलायी गयी सजा

Updated at : 21 Nov 2025 9:11 PM (IST)
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buxar news : अक्तूबर में स्पीडी ट्रायल के तहत 12 वादों में दिलायी गयी सजा

buxar news : डीएम ने की अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक

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बक्सर. समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में त्वरित विचरण के तहत जघन्य अपराध अंतर्गत 06 वाद, पॉस्को में 04 वाद, शस्त्र अधिनियम अंतर्गत 01 वाद एवं एनडीपीडी अधिनियम अंतर्गत 01 कुल 12 वादों में सजा दिलायी गयी. इसी प्रकार सामान्य वादों के अंतर्गत अक्टूबर 2025 में जघन्य अपराध के 05 वाद एवं शस्त्र अधिनियम के 15 वादों में अभियुक्तों को सजा मिली. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम अवधेश राय द्वारा बताया गया कि जिला के चर्चित मुरार थाना कांड संख्या 10/ 2022 में सुनवाई पूरी हो गयी है. त्वरित विचारण के अंतर्गत कुल 7 वादों में सजा के समय अभियुक्त के फरार हो जाने के कारण उसमें सजा नहीं सुनाई जा सकी है. न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू निर्गत है. अभियुक्त के उपस्थित होते ही उक्त सभी वादों में सजा सुनायी जायेगी. डीएम ने सभी अभियोजन पदाधिकारियों, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि हर माह अधिक से अधिक संख्या में वादों का निष्पादन करा कर दोषी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाये. कहा गया कि पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला में त्वरित विचारण के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निष्पादन हो सके. बैठक में अपर समाहर्ता अरुण कुमार, विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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By SHAILESH KUMAR

SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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