चौसा. नगरवासियों को नपं चौसा में भी अब होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा. कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर किया. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि राज्य आवास विभाग की मंजूरी के बाद नगर पंचायत ने एक इन्फोग्राफिक चार्ट जारी किया है. इसमें आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की दरें बताई गई हैं. टैक्स का निर्धारण प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क के आधार पर किया गया है. जिसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए मुख्य सड़क पर 14 रुपए प्रति वर्गफुट टैक्स लगेगा. अन्य जगहों पर यह 10 रुपए प्रति वर्गफुट होगा. आवासीय संपत्तियों के लिए प्रमुख क्षेत्र में 5 रुपए और अन्य क्षेत्र में 2 रुपए प्रति वर्गफुट दर तय की गई है. छत के प्रकार के हिसाब से आरसीसी पर 22 रुपए, एस्बेस्टस पर 14 रुपए और टिन पर 7 रुपए प्रति वर्गफुट, खाली जमीन पर मुख्य सड़क पर 2 रुपए, अन्य सड़क पर 19 पैसे और सामान्य भूमि पर 11 पैसे प्रति वर्गफुट टैक्स देना होगा. साथ ही गैर-आवासीय इमारतों के लिए अलग-अलग गुणक तय है. होटल, जिम, बार, बैंक और निजी अस्पताल पर 3 गुणक लागू होगा. मॉल और रेस्तरां के लिए 1.5 गुणक रखा गया है. छोटी दुकानों पर 1 गुणक और धार्मिक स्थलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि जल्द ही ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा भी शुरू होगी. इससे लोग डिजिटल माध्यम से आसानी से टैक्स जमा कर सकेंगे.
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