सभी राजनीतिक दलों के साथ सामान्य प्रेक्षक ने की बैठक

Updated at : 18 May 2024 10:16 PM (IST)
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सभी राजनीतिक दलों के साथ सामान्य प्रेक्षक ने की बैठक

सामान्य प्रेक्षक एके जॉय व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल बक्सर की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं अभ्यर्थियों के साथ आगामी एक जून को होने वाली लोक सभा चुनाव से संबंधित बैठक समाहरणालय परिसर में की गयी

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बक्सर. सामान्य प्रेक्षक एके जॉय व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल बक्सर की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं अभ्यर्थियों के साथ आगामी एक जून को होने वाली लोक सभा चुनाव से संबंधित बैठक समाहरणालय परिसर में की गयी. जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को नियम के विरूद्ध एवं भ्रष्ट तरीकों यथा-मतदाताओं को घूस देना, कम्बल, साड़ी-धोती, खाने-पीने की सामग्री बांटना, डराना-धमकाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर समझाना-बुझाना, मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार करना, सार्वजनिक बैठक कराना तथा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक वाहनों को ले जाना, ले आना आदि नहीं किए जाने निर्देश से अवगत कराया गया.मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुरूद्वारा या दूसरे धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार स्थल के रूप में नहीं किया जायेगा एवं न ही धार्मिक गुरूओं के माध्यम से किसी राजनैतिक दल पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की जानी चाहिए. मोटर साइकिल पर 1X1/2 फीट का एक झंडा अनुमान्य है एवं उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी. रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं करना है. अस्थायी कार्यालय पर अधिकतम 4X8 फीट का बैनर हो सकता ह. जूलुस में 6X4 फीट का बैनर का प्रयोग किया जा सकता है. मतदान प्रचार में बाल श्रमिक का उपयोग नहीं किया जायेगा व चुनाव प्रचार में ईको-फ्रेंडली सामान का उपयोग करने को कहा गया. अभ्यर्थी के लिए एक गाडी, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक गाड़ी व कार्यकर्ताओं के लिए विधान सभावार एक गाडी अनुमान्य है. मतदान दिवस को अगर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका वाहन किसी और द्वारा उपयोग नहीं किया जायेगा. मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थायी/स्थायी कार्यालय नहीं होना चाहिए. सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया है. 24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने का प्रावधान है. विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है. स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है. विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है. थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र।वीडियों भैन की अनुमति सीईओ ऑफिस से लिया जायेगा. वही लोकसभा चुनाव के लिए सभी छ: विधान सभाओं के लिए अलग-अलग डिस्पैच सेंटर का निर्धारण किया गया है. जहां से मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं दंडाधिकारियों आदि का मतदान हेतु 31 मई को डिस्पैच किया जाएगा. इवीएम कमिशनिंग का कार्य संबंधित डिस्पैच सेंटर पर किया जायेगा तथा इवीएम कमिशनिंग के उपरांत इवीएम को डिस्पैच सेंटर पर बनाये गये ब्रजगृह में सुरक्षित रखा जायेगा. पोल्ड इवीएम को बाजार समिति बक्सर स्थित ब्रजगृह में सुरक्षा बलों के अभिरक्षा में सीलबंद कर सुरक्षित रखा जायेगा. अभ्यर्थी यदि चाहे तो ब्रजगृह के सुरक्षा हेतु प्रहरी नियुक्त कर सकते हैं.आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जून को प्रात: 8:00 बजे से मतगणना का कार्य बाजार समिति बक्सर स्थित मतगणना केंद्र पर किया जाएगा. सभी विधान सभावार के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल स्थापित किया गया है. जिसमें 14-14 टेबलों पर मतगणना का कार्य किया जाएगा. मतगणना कार्य हेतु अभ्यर्थी यदि चाहे तो प्रारूप 18 में प्रत्येक टेबल के लिए एक-एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव निर्वाची पदाधिकारी को दे सकते हैं.

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