50 दिन बाद भी नहीं मिला एक भी आवेदन, बक्सर में ई-वाहन सब्सिडी योजना का नहीं उठ रहा लाभ

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फोटो : जिला परिवहन कार्यालय | Prabhat Khabar Network

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बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अनुदान मिलता है, लेकिन 50 दिन बाद भी बक्सर में एक भी आवेदन नहीं आया है।

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Buxar News : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को बक्सर जिले में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. योजना लागू हुए करीब 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिला परिवहन कार्यालय में अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. इससे योजना के प्रति लोगों की जागरूकता और रुचि पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जून से लागू है योजना, फिर भी नहीं मिला आवेदन

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमिनिया ने बताया कि योजना जून माह से जिले में लागू है. पात्र लाभार्थियों से लगातार आवेदन करने की अपील की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि इच्छुक लाभार्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. अनुदान 'पहले आए–पहले पाएं' के आधार पर दिया जाएगा.

ई-दोपहिया और तिपहिया खरीदने पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया एवं तिपहिया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर 50 हजार रुपये, जबकि एससी-एसटी वर्ग को 60 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा. वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 10 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 12 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

दस्तावेजों की जांच के बाद मिलेगी स्वीकृति

परिवहन विभाग के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. स्वीकृति मिलने पर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी. योजना में लाभार्थियों की संख्या सीमित होने के कारण पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

डीटीओ ने पात्र लाभार्थियों से की अपील

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमिनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी है. उन्होंने पात्र लाभार्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ पहले आए–पहले पाएं के आधार पर दिया जाएगा.


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