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buxar news : पांच महीने में पीसीसी सड़क टूटने के मामले में संवेदक पर होगी कार्रवाई

Updated at : 27 Nov 2025 10:19 PM (IST)
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buxar news : पांच महीने में पीसीसी सड़क टूटने के मामले में संवेदक पर होगी कार्रवाई

buxar news : प्रभात खबर में खबर छपने पर नप ने लिया संज्ञान, तत्काल मरम्मत का दिया निर्देश

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buxar news : डुमरांव. नगर परिषद के अंतर्गत ‎वार्ड नंबर 12 में पांच माह पहले बनी सड़क के टूटकर जर्जर हो जाने की खबर प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आ गया है.

बुधवार को प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कनीय अभियंता को मौके पर जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित संवेदक से तत्काल सड़क मरम्मत कराने का आदेश दिया है. इओ ने कनीय अभियंता को स्पष्ट तौर से कहा है कि निर्माण एग्रीमेंट की सभी शर्तों की बारीकी से जांच की जाये. जांच करके यह पता लगाया जाये कि पांच महीने के भीतर ही सड़क क्यों खराब हो गयी. निर्माण कार्य के दौरान लगी सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के मानक तथा तकनीकी खामियों की पूरी पड़ताल कर दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है.

इओ राहुल धर दुबे ने प्रभात खबर से खास बातचीत के दौरान बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है और अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद इसे प्राथमिकता से लिया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलते ही सड़क की मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू करा दिया जायेगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद जगह-जगह दरारें आकर टूट रही हैं. हालात इस कदर पहुंच गयी कि अब सड़क चलने लायक भी नहीं बची थी और दुर्घटना की आशंका हर समय बनी रहती थी. लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज उठाने और कार्रवाई के आश्वासन सुनकर खुशी जतायी तथा इओ राहुल धर दुबे के त्वरित संज्ञान लेने पर सराहना की. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बड़े कदम से फिर पुनः उम्मीद जगी है कि जल्द ही सड़क फिर से चलने लायक हो जायेगी तथा लंबे समय से चली आ रही आवागमन की परेशानी समाप्त हो जायेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने बताया कि कनीय अभियंता को यह निर्देश दिया गया है कि फाइल जांच कर संवेदक का पता करें और उसके बाद उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नोटिस करें. संवेदक को तीन साल तक मेंटेनेंस करना है. यदि संवेदक द्वारा मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, तो उनकी जमा राशि जब्त की जायेगी और उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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By SHAILESH KUMAR

SHAILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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