ट्रिपल मर्डर कांड में बबली समेत सभी आरोपित बरी
Updated at : 17 Dec 2016 8:13 AM (IST)
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साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला बक्सर, कोर्ट. ट्रिपल मर्डर कांड में बबली दुबे समेत 11 नामजदों को कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल बना हुआ था. फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई […]
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साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला
बक्सर, कोर्ट. ट्रिपल मर्डर कांड में बबली दुबे समेत 11 नामजदों को कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल बना हुआ था. फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई थी. साक्ष्य के अभाव में एडीजे-5 अरुण कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. विदित हो कि 19 फरवरी, 2014 को नगर थाना क्षेत्र के नयी बाजार मुहल्ले में दिनदहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग में नयी बाजार निवासी गोलू यादव, पीयूष मिश्रा एवं वीरेंद्र यादव की मौत हो गयी थी, जिसके बाद हरेंद्र यादव के फर्द बयान पर कुल 13 लोगों के खिलाफ नगर थाने में कांड संख्या 82/14 दर्ज करायी गयी थी. पुलिस अनुसंधान में कुल 11 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी.
दो साल तक चले इस केस की सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के द्वारा नामजदों के खिलाफ कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं दिया गया, जिससे कि नामजदों को सजा सुनायी जाय. साक्ष्य नहीं होने के अभाव में एडीजे-5 ने ट्रिपल मर्डर कांड में बबली दुबे समेत 11 नामजदों को कोर्ट से बरी कर दिया गया. बता दें कि इस हत्या के बाद बक्सर में गैंगवार की घटनाएं बढ़ गयी थीं.अभी भी कई मामले बबली दुबे के खिलाफ हैं, जिसमें वह जेल में बंद है. इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता आनंद मोहन उपाध्याय एवं राघवेंद्र नाथ मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया.
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