हारे प्रत्याशी को दिया गया था जीत का सर्टिफिकेट

Published at :24 Jun 2016 5:09 AM (IST)
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हारे प्रत्याशी को दिया गया था जीत का सर्टिफिकेट

कोर्ट में दर्ज कराया गया परिवाद 165 मत लाकर वैदेही हुए थे विजयी 46 मतवाले को दिया गया था जीत का प्रमाणपत्र बक्सर (कोर्ट). ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में विजयी घोषित होने के बाद तीसरे स्थान पर आये प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया. इसको लेकर पंचायत राज […]

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कोर्ट में दर्ज कराया गया परिवाद

165 मत लाकर वैदेही हुए थे विजयी
46 मतवाले को दिया गया था जीत का प्रमाणपत्र
बक्सर (कोर्ट). ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में विजयी घोषित होने के बाद तीसरे स्थान पर आये प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया. इसको लेकर पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत मुंसिफ, डुमरांव के यहां परिवाद वाद दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली, निर्वाचन आयोग, पटना, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी,
भूमि सुधार उपसमाहर्ता व बीडीओ के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दाखिल परिवाद पत्र के अनुसार, मतगणना के पश्चात वार्ड सदस्य के रूप में वैदेही शरण सिंह को विजयी घोषित किया गया. बताते चलें कि श्री सिंह को 165 मत मिले थे, लेकिन प्रखंड कार्यालय में जाकर प्रमाणपत्र लेने गया, तो पता चला कि तीसरे स्थान पर आये प्रत्याशी सरोज कुमार के नाम से प्रमाणपत्र बना दिया गया है. मामले का मजेदार पहलू यह है कि तीसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी सरोज कुमार ने शपथ पत्र में यह भी घोषित किया कि वह विजेता नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा मत लाकर वैदेही शरण सिंह विजयी घोषित हुए हैं. बावजूद इसके गलतियों में सुधार नहीं किया गया. इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता शेषनाथ सिंह ने बताया कि परिवाद दाखिल करने के बाद न्यायालय द्वारा एडमिट करते हुए पार्टी बनाये गये लोगों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
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