ट्रैक्टर बना कर करें वापस
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Apr 2016 4:12 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 31/2015 की सुनवाई में विपक्षी को यह आदेश दिया है कि परिवादी के ट्रैक्टर को बना कर उसे सही सलामत वापस करें.मामला नावानगर थाना के बैजनाथपुर गांव निवासी अजीत कुमार तिवारी का है, जिन्होंने शाह इंटरप्राइजेज आइटीआइ फिल्ड बक्सर से एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था. […]
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बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 31/2015 की सुनवाई में विपक्षी को यह आदेश दिया है कि परिवादी के ट्रैक्टर को बना कर उसे सही सलामत वापस करें.मामला नावानगर थाना के बैजनाथपुर गांव निवासी अजीत कुमार तिवारी का है, जिन्होंने शाह इंटरप्राइजेज आइटीआइ फिल्ड बक्सर से एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था.
गारंटी समय में ट्रैक्टर में खराबी आ गयी, जिसको लेकर परिवादी विपक्षी से मिला. लेकिन, ट्रैक्टर लेने के बाद मरम्मत कर उसे लौटाने से इनकार कर दिया. विपक्षी का कहना था कि ट्रैक्टर की किस्त की राशि बकाया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम ने यह फैसला सुनाया है कि विपक्षी परिवादी के ट्रैक्टर को सही सलामत वापस करे तथा परिवादी विपक्षी के बकाया राशि का भुगतान कर दें.
अभियुक्त ने किया समर्पण
बक्सर, कोर्ट. नावानगर थाना के चनवथ गांव का रहनेवाला शमशेर आलम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर दिया. अभियुक्त पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस उसे काफी दिनों से तलाश रही थी.
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