हत्या के मामले में दोषी करार

बक्सर, कोर्ट : सिमरी थाना कांड संख्या 228/13 के अभियुक्त शिवशंकर यादव, लालू यादव, पुतुल यादव, मुकेश यादव एवं गौरीशंकर यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने दोषी पाया है. बताते चलें कि 19 नवंबर, 2013 को हुई गोली कांड में अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस आशय की जानकारी […]
बक्सर, कोर्ट : सिमरी थाना कांड संख्या 228/13 के अभियुक्त शिवशंकर यादव, लालू यादव, पुतुल यादव, मुकेश यादव एवं गौरीशंकर यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने दोषी पाया है. बताते चलें कि 19 नवंबर, 2013 को हुई गोली कांड में अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि अभियुक्त शिवशंकर यादव को हत्या के साथ-साथ अवैध हथियार के मामले में भी दोषी पाया गया है.सजा की बिंदु पर फैसला छह अप्रैल को सुनायी जायेगी.
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