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मौर्या मोटर्स पर 10 हजार रुपये का लगा जुर्माना
बक्सर (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 92/2014 की सुनवाई में विपक्षी मौर्या मोटर्स एवं टाटा मोटर्स की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला डुमरांव थाना के कोपवां गांव के रहने वाले रामेश्वर सिंह का है जिन्होंने विपक्षी से 19 लाख रुपये में एक चेसिस खरीदा था तथा बाद में उसे बस […]
बक्सर (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 92/2014 की सुनवाई में विपक्षी मौर्या मोटर्स एवं टाटा मोटर्स की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला डुमरांव थाना के कोपवां गांव के रहने वाले रामेश्वर सिंह का है जिन्होंने विपक्षी से 19 लाख रुपये में एक चेसिस खरीदा था तथा बाद में उसे बस का रूप देकर चलाना शुरू किया.
इस बीच परिवादी ने सारे किस्त की राशि विपक्षी को जमा कर दिया, लेकिन विपक्षी ने गाड़ी का नोड्यूज सर्टिफिकेट एवं अन्य कागजातों को उपलब्ध नहीं कराया. इसके लिए परिवादी बार-बार विपक्षियों के यहां चक्कर लगाता रहा. अंत में परिवादी ने जिला फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया, जहां सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष नारायण पंडित एवं सदस्य सुरेश ठाकुर की खंडपीठ ने 45 दिनों के अंदर परिवादी को सभी कागजात उपलब्ध कराने के साथ-साथ 10 हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में अलग से देने का आदेश सुनाया है. ऐसा नहीं करने पर विपक्षियों को आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.
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