बीज में अंकुरण न होने पर किया केस

Published at :29 Nov 2015 5:32 AM (IST)
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बीज में अंकुरण न होने पर किया केस

सिमरी : प्रखंड अंतर्गत रामोपट्टी निवासी दीनदयाल पांडेय, जर्नादन पांडेय व सत्येंद्र राय द्वारा बीज के अंकुरण न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया गया है. विदित हो कि उत्थान कृषि केंद्र बक्सर से मिले मल्लिका किस्म के मक्के का 48 किलोग्राम बीज लेकर पीड़ितों ने बोया था. 165 रुपये प्रति किलो […]

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सिमरी : प्रखंड अंतर्गत रामोपट्टी निवासी दीनदयाल पांडेय, जर्नादन पांडेय व सत्येंद्र राय द्वारा बीज के अंकुरण न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया गया है. विदित हो कि उत्थान कृषि केंद्र बक्सर से मिले मल्लिका किस्म के मक्के का 48 किलोग्राम बीज लेकर पीड़ितों ने बोया था. 165 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी काट कर भुगतान किया था.

बोये गये बीज में अंकुरण नहीं निकलने पर इसकी शिकायत प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिमरी से की. पदाधिकारी ने जाकर स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अवधि बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया. तब पीड़ितों ने अपना आवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को दिया.

उन्होंने जांच कर अपनी रिपोर्ट 30 से 35 प्रतिशत अंकुरण का दिया. जब किसी अधिकारी ने सही से जांच नहीं कि, तो इन लोगों ने जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर में वाद संख्या 93 सन् 2015 दायर कर दिया.

क्या कहते हैं बीएओ : सिमरी रामोपट्टी में मक्का के बीज के अंकुरण का कोई भी मामला मेरी जानकारी में नहीं है. अगर ऐसा हुआ है, तो जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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