19 लाख 50 हजार क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल हुआ परिवाद
Updated at : 08 Aug 2019 5:49 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : 19 लाख 50 हजार क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल परिवाद पत्र को ग्रहण करते हुए उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जूनियर इंजीनियर, एसडीओ एवं चेयरमैन को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. बक्सर पुस्तकालय रोड के रहने वाले सुभाष गोयल एक कनेक्शन विद्युत विभाग से ले रखा था […]
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बक्सर, कोर्ट : 19 लाख 50 हजार क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल परिवाद पत्र को ग्रहण करते हुए उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जूनियर इंजीनियर, एसडीओ एवं चेयरमैन को नोटिस भेजने का आदेश दिया है.
बक्सर पुस्तकालय रोड के रहने वाले सुभाष गोयल एक कनेक्शन विद्युत विभाग से ले रखा था जिसका विपत्र समय-समय पर जमा किया करते थे. विपक्षी ने 57 कार्य दिवस की जगह 244 कार्य दिवस का 4 लाख 80 हजार रुपये का गलत विपत्र दे दिया.
अंत में परिवादी ने विपक्षियों के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर जिला उपभोक्ता फोरम से सही विपत्र के अलावा 19 लाख 50 हजार रुपये के क्षतिपूर्ति का परिवाद दाखिल कर दिया, जिससे सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम राधेश्याम सिंह एवं सदस्य नंदजी सिंह सिंह तथा सीमा सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एडमिट करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है.
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