अवैध हथियार के मामले में दो वर्षों की सजा

Updated at : 11 Apr 2019 12:38 AM (IST)
विज्ञापन
अवैध हथियार के मामले में दो वर्षों की सजा

बक्सर : प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी रितु कुमारी ने अवैध हथियार के मामले में नामजद दो अभियुक्तों को 2 वर्षों के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. घटना धनसोई थाना कांड संख्या 18 सन् 2001 से संबंधित है. जहां पुलिस ने छापेमारी कर बंदूक के साथ 16 कारतूस को बरामद किया […]

विज्ञापन

बक्सर : प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी रितु कुमारी ने अवैध हथियार के मामले में नामजद दो अभियुक्तों को 2 वर्षों के कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. घटना धनसोई थाना कांड संख्या 18 सन् 2001 से संबंधित है. जहां पुलिस ने छापेमारी कर बंदूक के साथ 16 कारतूस को बरामद किया था.

पुलिस को गोपालगंज से निर्गत किया गया हथियार का लाइसेंस भी घटनास्थल से मिला था, जिसे फर्जी पाया गया था. धनसोई का वीरेंद्र सिंह एवं करगहर थाना का रहने वाला सिद्धनाथ पांडे को संलिप्त पाया गया था. अभियुक्तों को 2 वर्षों के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी.
दारोगा की गिरफ्तारी के लिए वारंट: बक्सर, कोर्ट. एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने धनसोई थाना कांड संख्या 39 सन् 2012 के साक्षी सहायक अवर निरीक्षक हरिशंकर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है.
अपर लोक अभियोजक ददनजी सिन्हा ने बताया कि 2013 की सुनवाई दारोगा के उपस्थित नहीं होने के कारण लंबित हो गयी थी. सम्मन भी जारी किया गया था. गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे. बुधवार को उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन