लोक अदालत में बकाया ऋण जमा करने पर मिलेगी छूट

Updated at : 06 Jul 2018 5:00 AM (IST)
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लोक अदालत में बकाया ऋण जमा करने पर मिलेगी छूट

बक्सर कोर्ट : 14 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गयी हैं. डिफाल्टरों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया अपनायी है. इसके लिए पूर्व से ही बैंकों को निर्देशित किया गया था […]

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बक्सर कोर्ट : 14 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गयी हैं. डिफाल्टरों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया अपनायी है. इसके लिए पूर्व से ही बैंकों को निर्देशित किया गया था कि डिफाल्टरों की नोटिस पर पूरा पता के साथ साथ संबंधित थाना का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाये जिसके बाद लोक अदालत में नोटिस नहीं मिलने की समस्या से निजात मिलेगी.

गुरुवार को जिले के सभी बैंकों के द्वारा निर्गत किये गये नोटिस को संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से भेज दिया गया. इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के वरीय शाखा प्रबंधक आशुतोष कुमार ने बताया कि बक्सर शाखा से कुल 51 डिफाॅल्टरों को नोटिस भेजा गया है. इस बार बैंक द्वारा बड़ी छूट के साथ समझौते के आधार पर मामलों को निष्पादित किया जायेगा लेकिन लोक अदालत के बाद ऐसे डिफाॅल्टरों को ब्याज में छूट मिलने की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जायेगा. साथ ही उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दाखिल कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

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